भारत

सामुहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार

लखनऊ-10 नवम्बर। चित्रकूट की महिला से सामुहिक दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोषी करार दिया है। उनके साथ ही इस मामले में आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी भी दोषी माना हैं। जबकि चंद्रपाल, विकास वर्मा, रूपेश्वर और अमरेन्द्र सिंह पिंटू को निर्दोष करार किया है। गायत्री मामले में कोर्ट 12 नवम्बर को सजा सुनाएगा।
देर शाम कोर्ट द्वारा पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोषी ठहराया गया। फैसला आने के बाद से उनके अमेठी जनपद के आवास विकास स्थित घर पर पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। उनके समर्थकों में निराशा है।

गौरतलब है कि 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति, विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल, रूपेश्वर व अशोक तिवारी के खिलाफ गौतमपल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित महिला ने गायत्री प्रजापति व उनके साथियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 15 मार्च 2017 को विवेचना के दौरान गायत्री समेत सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

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