
बिहार के व्यक्ति की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा- सरकारी अस्पतालों में सभी नागरिकों को हर तरह के इलाज सुविधा मिलनी चाहिए
नई दिल्ली- 20 दिसंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सभी नागरिकों को इलाज मिलना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं के भी रहने वाले क्यों न हो। बाहर से आने वालों को अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकते, उन्हें स्थानीय वोटर आई कार्ड देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकारी अस्पताल सबके लिए हैं।
बिहार के एक व्यक्ति ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पर दिल्ली में बाहर से आने वालों के साथ भेदभावपूर्ण करने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि मुफ्त एमआरआई की सुविधा सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध है। यहां का निवासी न होने के चलते उसे 15 जुलाई की तारीख दी गई। जबकि दिल्ली वालों को तारीख जल्द मिल जाती है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने इस बात से इनकार किया कि अस्पताल में दिल्ली से बाहर के लोगों के साथ कोई भेदभाव होता है। कोर्ट को आश्वस्त किया कि अस्पताल में ही एमआरआई कराया जाएगा।
कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेते हुए 26 दिसंबर को याचिकाकर्ता के घुटने का एमआरआई टेस्ट कराने का निर्देश दिया।



