दहेज हत्या के अभियुक्त मां-बेटे को आजीवन कारावास

जयपुर- 19 जुलाई। शहर की महिला उत्पीडन मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने दहेज हत्या के अभियुक्त पति देवेन्द्र और सास सोहनी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि पार्वती की करधनी निवासी देवेंद्र के साथ दो जून 2010 को शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताडित करते थे। वहीं 4 जून 2015 को देवेन्द्र ने गला दबाकर पार्वती की हत्या कर दी। इस दौरान उसकी मां सोहनी देवी भी मौजूद रही। घटना के अगले दिन पांच जून को मृतका के बडे भाई भरत जलुथरिया ने करधनी थाने में मामला दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

lakshyatak
Author: lakshyatak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!