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तीन संतान वाले नहीं लड़ पायेंगे नगर निकाय का चुनाव, और क्या कुछ है चुनाव से संबंधित, पढे़ं पूरी खबर

मधुबनी- 06 मई। तीसरी संतान वाले चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। अभ्यर्थी को दो से अधिक जीवित संतान की स्थिति में चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए तीसरी या अधिक संतान के जन्म 04 अप्रैल 2008 के बाद है, तो वे चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। परंतु इस प्रावधान में प्रस्तावक व समर्थक के द्वारा इस आशय को कोई लिखित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया जाना है। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए अभ्यर्थियों को निगम कार्यालय से नो ड्यूज लेना होगा। पुराने निकाय वाले क्षेत्र के अभ्यर्थी तो अपने आवासीय या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नो ड्यूज निगम से लेंगे। लेकिन जो विस्तारित एरिया के अभ्यर्थी होंगे जहां होल्डिंग दर का निर्धारण नहीं किया गया है, वहां के प्रशासक व कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन के आलोक में इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि होल्डिंग का निर्धारण नहीं किया गया है। इसे ही बकाया रहित प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा। किसी अन्य प्राधिकार द्वारा इस संबंध में निर्गत कागजात की अभिप्रमाणित संलग्न करने की जरूरत नहीं है। वाहन निबंधित से संबंधित कागजात के लिए वाहन वाले कागजात पर स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना होगा। इसके लिए आरसी पेपर पर डीटीओ के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। वहीं निगम के सभी एक्ट अभ्यर्थी के साथ ही प्रस्तावक व समर्थक पर लागू होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार नामांकन पत्र के साथ आवासीय या चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

आदर्श आचार संहिता प्रबंधन कोषांग का गठन—

आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद उसके अनुपालन के लिए प्रशासनिक स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। निर्वाची पदाधिकारी सह डीडीसी विशाल राज ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। जिसके अनुसार आदर्श आचार संहिता कोषांग का गठन किया गया है। इसमें वरीय पदाधिकारी के अरुप में रहिका अंचलाधिकारी रामप्रवेश प्रसाद को प्रतिनियुक्त किया गया है। इनका कार्य स्थल जिला विकास शाखा डीआरडीए होगा। इस कोषांग में डीआरडीए के वरीय लेखा पदाधिकारी प्रमोद कुमार ठाकुर, इसी कार्यालय के कार्यालय सहायक शत्रुध्न दास, कंप्यूटर ऑपरेटर अवधेश कुमार झा व प्रोसेस परिचारी धर्मदेव यादव को प्रतिनियुक्त किया गया है।

आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई—

शनिवार को पंचायतों में हो रहे उपचुनाव व नगर निगम चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक भी हुई। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने पर त्वरित रूप से कार्रवाई होगी। डीडीसी सह निर्वाची पदाधिकारी विशाल राज ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ भी बैठक होगी। वहीं नियम उल्लंघन पर क्रमवार, तिथिवार संख्या आवंटित कर उसका निर्णय किया जायेगा। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सक्षम पदाधिकारी से कार्रवाई सुनिश्चित करना है। चुनाव में होने वाले अपव्यय, मतदाताओ के खरीद फरोख्त को लेकर आयोग काफी गंभीर है।

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Author: lakshyatak

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