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गृह मंत्रालय ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध पांच साल बढ़ाया

नई दिल्ली- 27 फरवरी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जमात-ए-इस्लामी, जम्मू-कश्मीर पर अगले पांच सालों के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत ऐसा किया गया है। सरकार का कहना है कि संगठन अलगाववाद और आतंकवाद का समर्थक है और भारत विरोधी प्रचार कर रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया था।

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Author: lakshyatak

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