कोकराझार (असम)- 05 सितंबर। कोकराझाड़ जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को नहरुल इस्लाम नामक एक दोषी को तीस साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोकराझार जिला और विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जुर्माने की सजा को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई है।
गौरतलब है कि 2 अगस्त, 2021 को दोपहर करीब 2 बजे आरोपित नहरुल इस्लाम ने एक नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया था। नहरुल इस्लाम ने धमकी दी थी कि अगर इस बुरे कृत्य के खिलाफ किसी को बताया गया तो वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा।
बाद में, परिवार ने बलात्कार के खिलाफ पुलिस से संपर्क किया और घटना के खिलाफ गोसाईगांव पुलिस स्टेशन में नहरुल इस्लाम, जुब्बर अली, जॉयनल अली और मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ मामला (संख्या 422/21) दर्ज कराया। उक्त मामले के आधार पर कोकराझार में जयदेव कोचर की विशेष अदालत ने आज नहरुल इस्लाम (24) नामक बलात्कारी के खिलाफ फैसला सुनाया।
अदालत ने आज जुब्बर अली, जॉयनल अली और मुस्तफिजुर रहमान को बरी कर दिया। कोकराझार में जयदेब कोचर की विशेष अदालत ने पॉक्सो कानून की धारा चार और भारतीय दंड संहिता कानून की धारा 457 के तहत आज यह फैसला सुनाया।