नई दिल्ली- 04 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियमन- 2023, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव किरायेदारी विनियमन- 2023 और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन- 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि किरायेदारी विनियमन लागू होने से ये मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों एवं अधिकारों को एक जवाबदेह और पारदर्शी ईको-सिस्टम बनाने में कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि यह विनियम किराये के बाजार में निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त किराये के आवास स्टॉक का निर्माण करेंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण किराये के आवास तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी और किराये के आवास बाजार को धीरे-धीरे औपचारिक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। जो केंद्रशासित प्रदेशों- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में एक जीवंत, स्थाई और समावेशी किराये के आवास बाजार का निर्माण करेगा।