अफगानी छात्रों को शिक्षा के अधिकार कानून का लाभ नहीं मिलने पर दिल्ली नगर निगम को हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली- 18 सितम्बर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाले 46 शरणार्थी अफगानी छात्रों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लाभ नहीं मिलने पर दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।

दिल्ली नगर निगम के जंगपुरा एक्सटेंशन में पढ़ने वाले 46 शरणार्थी अफगानी छात्रों की ओर सोशल जूरिस्ट नामक संगठन ने याचिका दायर की है। वकील अशोक अग्रवाल की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार के तहत उन्हें यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप इत्यादि इस आधार पर नहीं दिए जाते हैं कि उनका बैंक खाता नहीं है। याचिका में कहा गया है कि इन शरणार्थी छात्रों को संवैधानिक लाभ नहीं देना मनमाना, गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण है।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम किताबें, लेखन सामग्री और यूनिफॉर्म के लिए छात्रों के खाते में ट्रांसफर करती हैं। याचिका में दिल्ली राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एडुकेशन रूल्स की धारा 8 का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि जंगपुरा एक्सटेंशन के एमसीडी प्राथमिक स्कूल में 178 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 73 अफगानी शरणार्थी बच्चे हैं।

याचिका में कहा गया है कि 46 अफगानी शरणार्थी बच्चों को छोड़कर इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को आर्थिक लाभ मिलता है। इन 46 अफगानी शरणार्थी बच्चों को कोई आर्थिक लाभ इसलिए नहीं दिया जाता, क्योंकि इनका बैंक में खाता नहीं है। इसके लिए छात्रों की समस्या पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को प्रतिवेदन भी दिया गया लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं आया।

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Author: lakshyatak

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