नई दिल्ली- 23 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी पावर राजस्थान के खिलाफ दायर केस को लिस्ट नहीं करने पर आज रजिस्ट्री को फटकार लगाई है। आज सुबह मेंशनिंग के दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि आज इस मामले को लिस्ट करने का आदेश किया गया था लेकिन जब रजिस्ट्री से पूछा गया तो रजिस्ट्रार ने कहा कि उसे इस मामले को लिस्ट नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
दवे ने कोर्ट से कहा कि अगर सरकार कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करती है तो उसे अवमानना माना जाता है लेकिन अगर कोर्ट की रजिस्ट्री ही आदेशों का उल्लंघन करे तो क्या इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और कहा कि वो रजिस्ट्री के अधिकारी को समन करने के पहले इसकी जांच करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्री के अधिकारी कोर्ट पहुंचे। तब जजों ने रजिस्ट्री के अधिकारी से बंद कमरे में बात की। बाद में कोर्ट ने इस मामले को कल यानि 24 जनवरी को लिस्ट करने का आदेश दिया।
इसके पहले भी केसों के लिस्ट करने के आदेश पर अमल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से नाराजगी जता चुका है। पिछले हफ्ते जस्टिस एएस ओका ने कहा था कि उसके आदेश के बावजूद 18 जनवरी की बजाय 19 जनवरी को केस लिस्ट किया गया था। जस्टिस ओका ने कहा था कि ये चिंताजनक बात है कि रजिस्ट्री के कुछ स्टाफ लिस्टिंग के लिए न्यायिक आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं।