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सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकता दोषी व्यक्ति : इस्लामाबाद हाई कोर्ट
इस्लामाबाद- 17 मई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के हनीफ अब्बासी की प्रधानमंत्री के विशेष सहायक पद पर नियुक्ति के संदर्भ में मंगलवार को कहा कि जिस व्यक्ति को किसी भी मामले में सजा सुनाई गई है, उसे पाकिस्तान में किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य माना जाएगा।
अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख और पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद अहमद ने हनीफ अब्बासी की नियुक्ति को हाई कोर्ट में 6 मई को चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है कि जुलाई, 2018 में पाकिस्तान की मादक पदार्थरोधी अदालत ने अब्बासी को आठ साल पुराने इफेड्राइन के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी के साथ दोषी करार दिए जाने से अब्बासी 25 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए अयोग्य हो गए थे।



