
सरकार ने 2025 से एसी ट्रक केबिन को अनिवार्य करने की मसौदा अधिसूचना जारी की
नई दिल्ली- 11 जुलाई। केंद्र सरकार ने ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग (एसी) सिस्टम को अनिवार्य करने के मसौदा की अधिसूचना जारी कर दी। यह नियम 01 जनवरी 2025 से केवल एन-2 और एन-3 श्रेणी के ट्रकों पर लागू होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना में 01 जनवरी 2025 से निर्मित होने वाले एन-2 और एन-3 श्रेणियों से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली लगाने को अनिवार्य बना दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि एन-2 श्रेणी के वाहन का कुल वजन 3500-12000 किलोग्राम के बीच होता है जबकि एन-3 श्रेणी के वाहन 12000 किलोग्राम से अधिक वजन के होते हैं।
वातानुकूलित प्रणाली से युक्त केबिन के प्रदर्शन का समय-समय पर संशोधित आईएस 14618:2022 के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन्हें comments-morth[at]gov[dot]in पर भेजा जा सकता है।



