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राज्य चुनाव आयोग ने जारी की हरियाणा में चुनाव चिह्नों की सूची

चंडीगढ़- 05 मई। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगर निगम के महापौर और सदस्यों के चुनाव के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों की संशोधित सूची जारी की है। इसके अतिरिक्त, राज्य में नगरपालिकाओं के आम/उप-चुनावों के लिए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों के लिए मुक्त चुनाव चिह्न सूची भी जारी की गई है।

आयोग के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय दल के तहत ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस को पुष्प और तृण, बसपा को हाथी,भाजपा को कमल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बाल और हांसिया,कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्र्ससिस्ट) को हथौड़ा, हांसिया और सितारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को घड़ी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को किताब का चुनाव चिन्ह आबंटित किया गया है। इसीप्रकार, राज्य स्तरीय दल की श्रेणी में इनेलो को चश्मा और जजपा को चाबी का चुनाव चिन्ह आबंटित किया गया है।

नगर निगम के महापौर के पद के लिए जारी मुक्त चुनाव चिन्ह की सूची में एअरकंडीश्नर, अलमारी, सेब, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, घंटी, ब्लैकबोर्ड, ईंट, पुल, ब्रूश, अंगूर का गुच्छा, बस, कैमरा, कैरमबोर्ड, कुर्सी,फलों सहित नारियल का पेड,चारपाई,क्रेन, ढोलक, दरवाजा, बिजली का स्विच, गैस स्टोव,हाथ चक्की, डमरू, आम, गले की टाई,कढ़ाई, कलम दवात, पीपल का पत्ता,गैस बत्ती,सुराही, मटका, प्रैशर कुकर, रिक्शा,रोड रोलर, चकला बेलन, कैंची, पोत, कमीज, फावड़ा, तलवार, नल, गुल्लीडंडा, टार्च, करनी, वायलिन, सीटी और हाथ घड़ी शामिल हैं।

इसी प्रकार, नगर निगम सदस्यों के लिए जारी मुक्त चुनाव चिन्ह की सूची में वायुयान, ऑटो रिक्शा, बल्ला, साईकिल, नाव, तीर कमान, बाल्टी, झाडू, मोमबत्तियां, कार, गाडी (छकड़ा), छत का पंखा, कंघा, शंख, अनाज बरसाता हुआ किसान, कप और प्लेट,ड्रम,बिजली का बल्ब, फ्राक, गैल सिलैण्डर, कांच का गिलास, हस्तचालित पम्प, हारमोनियम, टोप, हाकी और गेंद, जीप, जग, केतली,पतंग,सीढ़ी,लेडी पर्स,लैटर बॉक्स,ताला और चाबी, हल,रेडियो,रेल का इंजन,अंगूठी, उदयमान सूर्य,स्कूटर,तराजू,सिलाई मशीन,स्लेट,फावडा और बेलचा,स्टूल, टेबल पंखा,टेबल लैम्प, टेलीफोन,टेलीविजन,दो पत्तियां, दो तलवारें एवं एक ढाल,छाता और दीवार घड़ी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि यदि नगर निगम के सदस्य के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है तो महापौर पद के शेष बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न सदस्य उम्मीदवारों को आबंटित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यदि महापौर एवं सदस्य नगर निगम के आम अथवा उप-चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुक्त रखे गए चुनाव चिह्नों में से किसी एक मुक्त चुनाव चिह्नों पर लड़ना चाहते हैं,तो ऐसी स्थिति में उस दल को आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के तीन दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

उन्होंने बताया कि आयोग पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के आवेदन पर विचार करने उपरांत उस दल को वांछित मुक्त चुनाव चिन्ह आबंटित करके उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

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