भारत

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने पर कड़ी आपत्ति जताई

नई दिल्ली- 07 फरवरी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक में कुछ स्कूल और कालेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से मना किए जाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति की है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि कर्नाटक दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा से लोग मिल जुल कर रहते चले आए हैं लेकिन आजकल वहां पर भी कुछ ताकतें धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों के बीच नफरत फैलाने में जुटी हुई हैं। हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है और संविधान भी उन्हें इसकी इजाजत देता है।

मौलाना रहमानी ने कहा है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। उनकी अलग-अलग परंपराएं, रीति रिवाज आदि को मनाने की छूट हमारे संविधान ने प्रदान की है। कर्नाटक में कुछ सरकारी स्कूल कॉलेजों में हाल के दिनों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगाने का मामला सामने आया है। मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल में आने से कोई भी कानून उन्हें रोक नहीं सकता है। उनका कहना है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार लिबास (वस्त्र) धारण कर सकता है। कर्नाटक सरकार को इस मामले पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और इस तरह की पाबंदी लगाए जाने वाले कॉलेज स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के रीति रिवाज और वस्त्र आदि धारण करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और ना ही ऐसे व्यक्तियों को अपने धर्म में दी गई इजाजत को त्यागने पर मजबूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि वस्त्र आदि पहनना आदमी की स्वैच्छिक स्वतंत्रता का मामला है, उसे किसी भी तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कर्नाटक सरकार से मांग की है कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और जो छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आना चाहती हैं, उन्हें किसी भी तरह से रोकने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। ऐसे तमाम स्कूलों को सख्त हिदायत जारी करनी चाहिए ताकि वह भविष्य में इस तरह की हरकत करने से बाज़ आएं।

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