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महाराष्ट्र के NCP विधायकों की अयोग्यता पर 15 फरवरी तक फैसला लें स्पीकर: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली- 29 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में अजीत पवार खेमे के एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के लिए विधानसभा स्पीकर को 15 फरवरी तक का समय दे दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को समर्थन दे रहे इन विधायकों पर स्पीकर को 31 जनवरी तक फैसला लेने को कहा था। आज स्पीकर ने तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी तक का समय दिया था।

कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को एनसीपी के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता पर फैसला लेने की समय सीमा तय करते हुए 31 जनवरी, 2024 तक फैसला लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को ही स्पीकर को शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर 31 दिसंबर तक फैसला लेने को कहा था। उसके बाद स्पीकर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2023 को स्पीकर को निर्देश दिया था कि वे शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी तक फैसला करने को कहा था।

दरअसल, एनसीपी विधायक जयंत पाटिल ने विधानसभा के स्पीकर की ओर से अयोग्यता के मामले को जान बूझ कर लटकाए रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी।

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