
पटना। सरकार सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। नये नियमों के अनुसार अब सभी सिपाहियों को अनिवार्य रूप से पहले हवलदार और फिर जमादार बनना होगा। बिना हवलदार बने कोई भी सिपाही अब सीधे जमादार या एएसआई नहीं बन सकता है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही नीतीश कैबिनेट फैसला लेगी। गृह विभाग ने इस पर सहमति दे दी है। कैबिनेट में सहमति के बाद इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा।दरअसल, सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़ी नियमावली में इस बदलाव के होने के पीछे की वजह यह है कि पहले बिना मैट्रिक पास किये भी सिपाही बन जाते थे लेकिन 2004 से मैट्रिक और 2009 से इंटर पास ही सिपाही बन रहे हैं। अभी सिपाही बनने की न्यूनतम योग्यता इंटर पास है। अभी जो सिपाही नॉन मैट्रिक हैं वे पहले हवलदार बनते थे और फिर सिविल जमादार बनते हैं, जबकि जो मैट्रिक पास हैं वे हवलदार या सीधे जमादार बनते हैं।अधिकतर मैट्रिक पास सिपाही सीधे जमादार ही बनना चाहते थे लेकिन अब दो तरह की इस व्यवस्था को समाप्त कर एक समान व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके मद्देनजर अगर पहले की नियमावली लागू रहेगी तो सभी सिपाही बिना हवलदार बने सीधे जमादार बन जायेंगे। इससे सिपाही का पूरा प्रमोशन पदानुक्रम बिगड़ जायेगा। इस वजह से प्रमोशन से जुड़ी नियमावली में बदलाव किया जा रहा है।



