
बिहार में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक
पटना- 04 अक्टूबर। पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग की रिजर्व सीटों को लेकर चुनाव पर तत्काल रोक लगा दी है।
पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी है।
मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल एवं एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला दिया। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया। बताते चलें कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली गयी थी।

मालूम हो कि कोर्ट के आदेश के बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले आदेश तक के लिए 10 एवं 20 अक्टूबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है।



