
पटना- 21 फरवरी। बिहार के पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता रविन्द्र नाथ मिश्र को छपरा एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूर्व मंत्री चुनाव के दौरान हुई हत्या के मामले में कोर्ट से दोषी करार दिए गए थे। सजा को लेकर सुनवाई के बाद पहले ही उन्हें दोषी करार दे दिया गया था।
मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बनी विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे तृतीय नलीन कुमार पांडेय ने उन्हें सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला किया था। इस दौरान हुई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी, जिसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव ने माझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। सजा के बाद पूर्व मंत्री को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा छपरा भेज दिया गया।
रविंद्र मिश्र वर्ष 2000 में मांझी विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। राबड़ी देवी की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं।



