
बिलकिस बानो मामलाः दोषियों की रिहाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत
नई दिल्ली- 07 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के दोषियों की जल्द रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाने पर सहमत हो गया है। आज वकील शोभा गुप्ता ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन कर सुनवाई के लिए जल्द बेंच गठित करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने स्पेशल बेंच गठित करने का भरोसा दिया।
शोभा गुप्ता ने चीफ जस्टिस से कहा कि मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस अजय रस्तोगी लगातार जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ वाली बेंच में सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस मामले से सुनवाई करने पर खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में नयी बेंच का गठन करना जरूरी है। 4 जनवरी को जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस मामले पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
21 अक्टूबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन की ओर से दाखिल याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया था। याचिका में गुजरात सरकार के दोषियों की रिहाई के आदेश तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। 17 अक्टूबर, 2022 को गुजरात सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को उनकी सजा के 14 साल पूरे होने और उनके जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से रिहा किया गया। हलफनामे में कहा गया है कि दोषियों की रिहाई केंद्र सरकार की अनुमति के बाद की गई। गुजरात सरकार ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला कैदियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के 9 जुलाई, 1992 के दिशानिर्देश के आधार पर किया गया है न कि आजादी के अमृत महोत्सव की वजह से। गुजरात सरकार ने कहा कि बिलकिस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई का एसपी, सीबीआई , सीबीआई के स्पेशल जज ने विरोध किया था।
24 सितंबर, 2022 को बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। जवाब में कहा गया था कि गुजरात सरकार का उनकी रिहाई का फैसला कानूनी तौर पर ठीक है। उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली और महुआ मोइत्रा का केस से कोई संबंध नहीं है। आपराधिक केस में तीसरे पक्ष के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है। दोषियों के जवाब में कहा गया था कि उनकी रिहाई के खिलाफ न तो गुजरात सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और न ही पीड़ित ने । यहां तक कि इस मामले के शिकायतकर्ता ने भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। ऐसे में कानून की स्थापित मान्यताओं का उल्लंघन होगा।
दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई से जुड़े मामले में दायर बिलकिस की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया था। बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका में मांग की गई थी कि 13 मई, 2022 के आदेश पर दोबारा विचार किया जाए। 13 मई, 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई है।



