
पीएम आवास योजना में अवैध राशि की मांग पर आवास सहायक पर गिरी गाज
बिहारशरीफ- 01 मई। नालंदा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सहायक द्वारा लाभुकों से अवैध राशि की मांग पर डीडीसी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। दर्ज मामले में बताया गया है कि उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने विगत सप्ताह 27 अप्रैल को चंडी प्रखंड अंतर्गत हसनी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवास प्लस के लाभुकों के आवास निर्माण के स्थिति की स्थलीय जांच की थी। जहां निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा स्थानीय लाभुकों से योजना के क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक भी लिया गया।
पूछताछ के क्रम में कुछ लाभुकों द्वारा स्थानीय आवास सहायक के विरुद्ध देय किस्त की राशि के भुगतान के लिए अवैध रूप से राशि मांग करने का आरोप लगाया गया। साथ ही इस पंचायत में निर्धारित लक्ष्य 234 के विरुद्ध शत प्रतिशत स्वीकृति मिलने के पश्चात भी मात्र 216 लाभुकों का ही आर्डरशीट जनरेट किया गया तथा 214 को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया है। एक भी लाभुक को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।उप विकास आयुक्त ने इस स्थिति को गंभीरता से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंडी द्वारा उचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किए जाने को लेकर उनसे स्पष्टीकरण पूछा तथा लाभुकों द्वारा स्थानीय आवास सहायक के विरुद्ध लगाए गये आरोप के आलोक में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।



