
दिल्ली में आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने पर विचार किया जाए:HC
नई दिल्ली- 08 नवम्बर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली में आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने का अभियान चलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग पर प्रतिवेदन की तरह विचार करे। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। पशु अधिकार कार्यकर्ता संगीता डोगरा ने दायर याचिका में कहा है कि आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने के लिए सार्वजनिक टेंडर जारी नहीं किए गए और ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल नामक एनजीओ को ये काम सीधे सौंप दिया गया। याचिका में कहा गया है कि आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में राज्य एनिमल वेलफेयर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इस वजह से उन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से अपनी बात रखी थी लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया।



