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चुनाव आयोग से शरद पवार को झटका, अजित पवार गुट को माना ‘असली NCP’, शरद पवार गुट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

मुंबई- 06 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने मंगलवार देर शाम अपना फैसला दिया। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को झटका लगा है क्योंकि आयोग ने अजित पवार गुट को ‘असली एनसीपी’ माना है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को पार्टी का नाम और निशान (घड़ी) भी सौंप दिया।

चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम सबूतों के मद्देनजर आज का फैसला लिया गया है। आयोग ने अपने फैसले में याचिका की रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों का पालन किया, जिसमें पार्टी के संविधान को देखते हुए लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण, संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे।

चुनाव आयोग का कहना है कि अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने का अधिकार है। वहीं, आयोग ने शरद पवार गुट को नई पार्टी के गठन के लिए तीन नाम देने को कहा है। ये नाम बुधवार शाम 3 बजे तक देने होंगे।

चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि आयोग ने हमारे वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। हम इसका विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं।

वहीं, चुनाव आयोग का फैसला अजित पवार के पक्ष में आने पर एनसीपी-शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह पहले से विदित था, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार के साथ सभी कार्यकर्ता हैं और हम महाराष्ट्र में मजबूत हैं। हमें कोई डर नहीं है, हमारे पास शरद पवार हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

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