बिहार

कोरोना को लेकर हाई कोर्ट सख्त,राज्य सरकार को नए सिरे से हलफनामा दायर करने का आदेश

पटना- 17 दिसंबर। पटना हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी से उत्पन्न हालात के सम्बन्ध कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे और सही तथ्यों की जांच कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने आज राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न हालात के सम्बन्ध में शिवानी कौशिक और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश राज्य सरकार को दिया।

उल्लेखनीय है कि कल यानि गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा में विरोधाभासी तथ्यों पर कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया था। आज मामलें की ऑनलाइन सुनवाई हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव और सभी जिलों के सिविल सर्जन उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से दायर विरोधाभासी हलफनामा पर ऑनलाइन उपस्थित सचिव अमृत प्रत्यय ने अफ़सोस जाहिर किया। उन्होंने कहा की अगली सुनवाई में विस्तृत,सही और पूरे तथ्यों के साथ हलफनामा दायर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति के कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार के अध्यक्षता में चार सदस्यों की एक टीम गठित की गयी है जो राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी और उपलब्ध सुविधाओं की जांच कर विस्तृत,सही और पूरा ब्यौरा देगी। सभी जिलों के सिविल सर्जनों की ओर से ज़िला के सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा तथ्यों को जांच कर प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने इस संबंध में कल ज़िला के सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में जो जानकारी हलफनामा में दायर किया था, उसमें से बहुत सी जानकारियां गलत पायी गयी थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पूरा और सही ब्यौरा आज कोर्ट में देने को कहा था।

Join WhatsApp Channel Join Now
Subscribe and Follow on YouTube Subscribe
Follow on Facebook Follow
Follow on Instagram Follow
Follow on X-twitter Follow
Follow on Pinterest Follow
Download from Google Play Store Download

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button