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इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका

इस्लामाबाद- 27 अक्टूबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में पहली प्राथमिकी रद्द करने और जमानत दिए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमेर फारूक ने अदालत के फैसले की घोषणा की। इस फैसले को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 16 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष 71 वर्षीय इमरान खान को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे एक गोपनीय राजनयिक दस्तावेज का खुलासा करने पर मामला दर्ज किए जाने के बाद अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।

इस संबंध में पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने उन्हें तथा उनके करीबी सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को दोषी ठहराया था। दोनों नेता जेल में बंद हैं। खान ने अगस्त में संघीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और इस मामले में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था।

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