
बिहार से चुनाव लड़ने के लिए शरजील इमाम ने कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली- 13 अक्टूबर। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपित शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी अंतरिम जमानत याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई कर सकते हैं।
शरजील इमाम ने 15 से 29 अक्टूबर के बीच अंतरिम जमानत की मांग की है। शरजील इमाम ने याचिका दायर कर कहा है कि वो एक राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता है। वो बिहार के बहादुरगंज से चुनाव लड़ना चाहता है। याचिका में कहा गया है कि शरजील इमाम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है और वो निर्दलीय उम्मीदवार है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शरजील इमाम ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
शरजील इमाम को 25 अगस्त, 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा था।
शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा गया कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर, 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा।