
SC ने हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा पर लगाई अंतरिम रोक
नई दिल्ली- 04 मई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विसेज 2021 की मुख्य परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विनीत सरन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विसेज 2021 की मुख्य परीक्षा मध्यप्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन से टकरा रही है। कोर्ट इस मामले पर 9 मई को सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि या तो वे हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विसेज 2021 की मुख्य परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करें या कोर्ट को इसकी तिथि तय करने में मदद करें।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 40 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर हरियाणा ज्यूडिशियल सर्विसेज 2021 की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। ये अभ्यर्थी मध्यप्रदेश सिविल जज की परीक्षा में भी बैठने वाले हैं, लेकिन दोनों की परीक्षाएं टकरा रही हैं। मध्यप्रदेश सिविल जज की प्रीलिम्स परीक्षा 6 मई को होनी है जबकि हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 की मुख्य परीक्षा 6 मई से 8 मई तक होनी थी।



