
SAHARSA:-आचार संहिता मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव को मिली न्यायालय से जमानत
सहरसा-13 जनवरी। मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने गुरुवार को सहरसा व्यवहार न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर जमानत अर्जी दाखिल किया। जिसमें उन्हें जमानत मिल गई। वर्ष 2009 मधेपुरा लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता मामले में जमानत रद्द होने के बाद पेशी के लिए जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव आज सहरसा न्यायालय पहुंचे।जहां एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए वहीं न्यायाधीश सरोज कृति ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें 10 हजार के मुचलका पर जमानत दे दिया।
पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना काल के दौरान स-समय उपस्थित होने की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई थी। जिस कारण से बेल बांड रद्द हो गया था। जिसके बाद पुनः कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत के लिए अर्जी लगाई। जिसमे आज उन्हें जमानत दे दिया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में पूर्व सांसद पप्पू यादव से मिलने के लिए कार्यकर्ता व समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहां लोग सांसद से मिलने,बात करने तथा एक झलक देखने को बेताव रहे।जमानत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने न्यायालय के प्रति आभार जताया।
जाप जिलाध्यक्ष रंजन यादव, प्रवक्ता शैलेन्द्र शेखर ने बताया कि पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया गोलीकांड में मृतक नीरज झा के पैतृक गांव चैनपुर स्थित आवास पर जाकर परिजनों को ढांढस बधाते हुए सांत्वना दिया।साथ ही पूर्णिया एसपी को फोन पर नीरज झा के हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की।वहीं परिजनों को पूर्ण न्याय दिलाने में हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।



