
PP बहाली मामले में बिहार के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला दायर
पटना- 11 जनवरी। गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक ( पीपी ) जय प्रकाश मिश्र को अदालती आदेश के बाद भी उनके पद पर बहाल नहीं किये जाने पर अदालती आदेश की अवमानना का एक मामला पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया है। याचिका में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी, विधि सचिव ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, विधि विभाग के संयुक्त सचिव उमेश कुमार शर्मा समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। अवमानना याचिका के माध्यम से कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि इन प्रतिवादियों को अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने का दोषी पाते हुए इन पर कार्रवाई की जाय ताकि अदालती आदेश का पालन जल्द हो सके. इस मामले पर जल्द सुनवाई होने वाली है।
मालूम हो कि न्यायमूर्ति पी बी बजनथ्री की एकलपीठ ने गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक ( पीपी ) जय प्रकाश मिश्र की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए विधि विभाग के सचिव को 22 दिसंबर 2021 को स्पस्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी आदेश को एक सप्ताह में वापस लेते हुए तत्काल प्रभाव से इनकी नियुकि पीपी के पद पर करने का पत्र जारी कर दे. अदालती आदेश में दिए गए निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद भी जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति नही की गई तो अदालती आदेश की अवमानना का यह मामला दायर किया गया है.



