
PFI मामला: वकील मोहम्मद अब्बास को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
नई दिल्ली- 03 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै के एक वकील को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंधों के आरोप में यूएपीए के तहत दर्ज मामले में मद्रास हाई कोर्ट की ओर से मिली जमानत पर मुहर लगा दी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपित वकील को जमानत की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया।
दरअसल, एनआईए ने मद्रास हाई कोर्ट के जमानत पर रिहा करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने अगस्त में वकील मोहम्मद अब्बास को जमानत दी थी। इसके पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
अब्बास समेत चार आरोपितों को एनआईए ने 9 मई को तमिलनाडु पीएफआई साजिश मामले में गिरफ्तार किया था। चारों पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए के मुताबिक जांच में इस साजिश का खुलासा हुआ कि आरोपित पीएफआई की विचारधारा को नहीं मानने वालों के खात्मे की योजना बना रहे थे।



