
PATNA:-अब बगैर मास्क के घर से निकलें तो देना होगा जुर्माना
पटना- 06 जनवरी। कोरोना का खतरा जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे राज्य में बंदिशें भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को लेकर भी जिला प्रशासन सख्त हो गया है। अब बिना मास्क के पकड़े जाने पर आपको जुर्माना तो देना ही होगा, अगर गाड़ी से हैं तो वाहन भी जब्त कर ली जाएगी।
तीसरी लहर में नई बंदिशों के बाद गुरुवार से राजधानी पटना में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। पटना में अगर आप आज से मास्क के बगैर घर से बाहर निकले तो आपको फाइन देना पड़ेगा। इतना ही नहीं अगर किसी गाड़ी में मास्क के बगैर लोग सफर करते पाए गए तो उस गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है। पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना नियंत्रण के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर अब भी लोग लापरवाही बरतते रहे तो हालात बेकाबू भी हो सकती है।
राजधानी पटना में धावा दलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं गाड़ियों की चेकिंग भी बढ़ाई जाएगी। इस दौरान ना केवल गाड़ियों का डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, बल्कि उस पर सफर करने वाले लोग मास्क पहने हैं या नहींं, यह भी देखा जाएगा। दोनों ही स्थिति में उन्हें फाइन किया जा सकता है।
उधर, रेलवे ने भी स्टेशन और रेल परिसर पर बगैर मास्क देखे जाने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पटना जंक्शन आरपीएफ निरीक्षक के मुताबिक अधिकारी और जवानों को निर्देश दिया गया है कि वह रेल परिसर के हर इलाके में निगरानी रखें और बगैर मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई करें।
फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सौ फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है लेकिन बस और ऑटो चालक-कंडक्टर को मास्क पहनना जरूरी होगा। यात्रियों के लिए मास्क पहले ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। जिस मंडी या बाजार में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा उसे अस्थाई तौर पर प्रशासन बंद कर देगा। जिले के डीएम और मजिस्ट्रेट इसकी खुद निगरानी करेंगे।



