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NEPAL: राष्ट्रपति के आममाफी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, हत्यारोपित गिरप्तार

काठमांडू- 02 नवंबर। हत्या की सजा पाने वाले एक मुजरिम को आममाफी दिए जाने वाले नेपाल के राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति के आममाफी पाने वाले आरोपित को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है। आदेश के एक घंटे के अंदर ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

दरअसल, नेपाल में हर वर्ष कुछ विशेष अवसर पर सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के ओर से सजायाफ्ता मुजरिमों को आममाफी दिए जाने का प्रचलन है। इस बार भी सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे योगेश ढकाल रिगल को आममाफी दे दी थी। योगेश ढकाल को सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस से जुड़े होने के कारण सरकार ने आममाफी देने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रपति के आममाफी के फैसले खिलाफ मृतक के परिजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर लगातार सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट की पूर्ण बेंच ने राष्ट्रपति के आममाफी के फैसले को गलत करार देते हुए रिगल को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के एक घंटे के भीतर ही रिगल को पुलिस ने नेपालगंज में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रपति के आममाफी को कानून और संविधान की भावना के विपरीत होने की टिप्पणी की है।

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