
लोकसभा से मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 पारित
नई दिल्ली- 01 दिसंबर। लोकसभा ने सोमवार को मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधयेक-2025 को पास कर दिया है। यह विधयेक अध्यादेश की जगह लेगा। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही 02 दिसंबर तक के लिए स्थगित हो गई, जो मंगलवार सुबह 11:00 बजे फिर से शुरू होगी।
इससे पहले संसद की शीतकालीन सत्र के पहले दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 और मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधयेक-2025 को पेश किया। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधयेक-2025, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (दूसरा संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे 7 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था।
वित्त मंत्री ने इससे पहले लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पेश किया। यह विधयेक नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए रिसोर्स बढ़ाने और इन मकसदों के लिए उन मशीनों या दूसरे प्रोसेस पर सेस लगाने के लिए है, जिनसे कुछ सामान बनाया या प्रोड्यूस किया जाता है और उससे जुड़े या उससे जुड़े मामलों के लिए है। इसके अलावा सीतारमण ने संसद के निचले सदन लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश किया। ये विधयेक सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 में और बदलाव करेगा। इस तरह लोकसभा में पेश किए गए तीन विधेयकों में से ‘मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित हो गया है।
केंद्र और राज्यों की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सर्वोच्च संस्था 56वीं जीएसटी काउंसिल ने 5, 12, 18 और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब को मिलाकर 2, 5 और 18 फीसदी में लगभग 375 वस्तुओं पर जीएसटी रेट को सही करने का फ़ैसला किया था। इसके अलावा अल्ट्रा-लग्जरी चीजों पर 40 फीसदी रेट का प्रस्ताव दिया गया है। नए जीएसटी टैक्स रेट 22 सितंबर, 2025 को लागू किए गए हैं। इन चीजों और सेवाओं पर जीएसटी रेट में बदलाव को लागू करने के लिए राज्य के जीएसटी कानूनों में बदलाव करना जरूरी था।



