
MADHUBANI:- महिला उत्पीड़न के आरोपी को 18 माह की कैद
मधुबनी- 20 फरवरी। व्यवहार न्यायालय मधुबनी के एडीजे वन सह एससीएसटी के कोर्ट विषेष जज सैयद मो. फजलूर बारी की अदालत ने राजनगर थाना कांड संख्या-82/16 के एक पुराने मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने चोरी और महिला उत्पीड़न के आरोपी छेदी तुरहा को दोषी करार देते हुए 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2016 का है। राजनगर थाना क्षेत्र में आरोपी छेदी तुरहा पर चोरी करने और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस ने कांड संख्या 82/16 दर्ज कर मामले की तफ्तीश की थी और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से अभियोजन अधिवक्ता सप्पन कुमार ने सशक्त पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष गवाहों और तकनीकी साक्ष्यों को पेश करते हुए आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, माननीय न्यायाधीश ने छेदी तुरहा को दोषी पाया और उसे 18 महीने की जेल की सजा मुकर्रर की। इस फैसले के बाद कानूनी हलकों में इसे महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया है।



