
MADHUBANI:- बलात्कार मामले में आरोपित को 20 साल की कैद
मधुबनी- 22 नवंबर। मधुबनी जिला कोर्ट के एडीजे सात ने शनिवार को रेप मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बलात्कारी सूरज साहनी को 20 वर्ष की सजा सुनाई और 25 हजार जुर्माना भी लगाया गया। मालूम हो कि 28 जनवरी 2024 को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज सहनी शाम में स्वच्छ के लिए जा रही नाबालिक लड़की को पकड़ कर जबरन बलात्कार किया। इस घटना के बाद नाबालिक के द्वारा बेनीपट्टी थाना में आवेदन दिया गया। इसके उपरांत घटना की जांच कर मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया। जहाँ शनिवार को अंतिम फैसला कोर्ट की आयी।
विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी के अनुसार धारा 323,376 आईपीसी चार पोक्सो में सजा हुई। धारा 323 में एक वर्ष और धारा 376 में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। अभियोजक कुमारी मधु रानी ने बतायी कि नाबालिक लड़की स्वच्छ को लेकर शाम मे आम गाछी तरफ़ गयी थी, जहा पहले से सूरज सहनी घात लगाए थे और उन्हें जबरन जंगल में ले जाकर दुस्कर्म किया। उन्होंने बतायी कि 20 वर्ष की सजा हुई है और 25 हजार जुर्माना लगा है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।



