बिहार

MADHUBANI:- पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्यः डीएम

मधुबनी- 02 मार्च। सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित छह प्रकार की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत समाज के वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है। इन सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग मधुबनी के अंतर्गत सभी पेंशनधारी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने की स्थिति में पेंशन भुगतान बाधित हो सकता है। यदि अंगूठा (फिंगरप्रिंट) काम नहीं करता है, तो आइरिस स्कैन के माध्यम से भी जीवन प्रमाणीकरण संभव है। आधार से संबंधित तकनीकी समस्या होने पर नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट करा लें, ताकि प्रमाणीकरण में कोई बाधा न आए। मधुबनी जिला अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा कुल 6,14,550 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाना है। अब तक 4,33,000 (लगभग 71 प्रतिषत) पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण पूर्ण हो चुका है, जबकि 1,81,000 पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण अब भी लंबित है।

इस संबंध में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी पेंशनधारियों से अपील करते हुए कहा है कि होली पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर आते हैं, जो जीवन प्रमाणीकरण कराने का उत्तम अवसर है। उन्होंने आग्रह किया कि जिन पेंशनधारियों ने अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे शीघ्रता से इसे पूर्ण कराएं, ताकि उनके खाते में समय पर और निर्बाध रूप से पेंशन राशि भेजी जा सके। सभी शेष पेंशनधारियों से अनुरोध है कि वे बिना विलंब अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर जीवन प्रमाणीकरण अवश्य करा लें। समय पर प्रमाणीकरण कराना आपकी पेंशन की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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