
MADHUBANI:- डीएम ने की पंचायती राज विभाग की बैठक, कहा- प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को ग्राम कचहरी का आयोजन कराऐं और पंचायत स्तरीय सभी कर्मी की उपस्थिति बायोमेट्रिक कराने निर्देष के साथ 15वें वित्त आयोग में कम खर्च पर बासुकी बिहारी उत्तर व मधवापुर सचिव के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई का निर्देश
मधुबनी- 27 नवंबर। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पंचायतीराज विभाग से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना,पंचायत सरकार भवन,लोक सेवा का अधिकार अधिनियम,15वीं केन्द्रीय वित्त आयोग,षष्ठम राज्य वित्त आयोग,सी.ए.फर्म एवं ऑनलाइन अंकेक्षण की प्रगति,वृक्षारोपण एवं पुस्तकालय,पंचायत सरकार भवन में डाकघर एवं बैंक स्थापित करना,नल-जल के अनुरक्षण,विद्युत विपत्र एवं तत्कालीन अनुरक्षण एजेन्सी के विपत्र का भुगतान,मुख्यमंत्री ग्रामीण नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना,ग्राम कचहरी के वादों का पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई व वाद का निष्पादन,पंचायत कर्मियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति,जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का निष्पादन,घोरपरास (नीलगाय) एवं जंगली सूअर से संबंधित मामले का विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम 15वें वित्त आयोग में कम खर्च को लेकर मधवापुर प्रखंड स्थित बासुकी बिहारी उत्तर पंचायत के पंचायत सचिव अमेरिका महतो एवं मधवापुर के पंचायत सचिव दीप नारायण पासवान के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अवगत कराया गया, कि फेज-01 एवं 02 में विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया गया। सभी पंचायत सचिव एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 20 नवंबर से 27 नवबंर 2025 तक एजेन्सी के द्वारा अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट में पैहदंस स्वें के कारण 72 घंटे से अधिक सोलर स्ट्रीट लाईट की संख्या एवं 72 घंटे से अधिक अकार्यरत खराब सोलर स्ट्रीट लाईट की संख्या की पहचान हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। तथा 28 नवंबर 2025 तक पंचायतवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध दण्ड अधिरोपन की कार्रवाई किया जा सके।
पंचायत सरकार भवन के समीक्षा के क्रम मे यह पाया गया कि मधुबनी जिला में 13 पंचायतें में अभी तक सरकारी भूमि अप्राप्त है। सभी संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निदेर्शित किया गया है कि अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर मानक के अनुरूप भूमि चिन्हित करें। जिस पंचायत में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो। वहीं स्थानीय मुखिया के सहयोग से दान में भूमि प्राप्त करने के संबंध में हरसंभव प्रयास करें। इसके पश्चात् भी भूमि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अंचल अधिकारी के साथ संयुक्त प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से दें, कि कतिपय पंचायत में सरकारी या निजी भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त 52 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन हेतु प्राप्त आवंटन के आलोक में पत्र प्राप्ति के सात दिनों के भीतर सीमांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि पंचायत को राशि इस निमित संधारित बैंक खाता में अंतरण कराया जा सके। सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल-01, मधुबनी, 02 झंझारपुर एवं भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, मधुबनी के द्वारा निर्माण कराये जाने वाले स्थलों पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो,यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में मामले को लाते हुए उसका हल कराना सुनिश्चित करें।
लोक सेवा अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वैसे सभी पंचायत कार्यपालक सहायक, जो विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्त उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हेतु संबंधित विभागीय प्रधान से अनुरोध करें एवं सभी संबंधित पंचायत कार्यपालक सहायक को भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति निष्ठावान रहने का निदेश दें। सभी को निदेशित किया गया, कि पंचायत कार्यपालक सहायक के माध्यम से इस सप्ताह अभियान चलाकर लंबित मामले व वर्तमान मामले का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य में जिला प्रथम स्थान पा सके। गौरतलब हो कि वर्तमान में मधुबनी जिला दूसरे स्थान पर है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विभिन्न ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति से संबंधित स्थानीय क्षेत्र निधि संगठन (वित्त विभाग) से संबंधित का एटीआर कर अनुपालन प्रतिवेदन जिला पंचायत शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। पंचायत सरकार भवन में डाकघर एवं बैंक स्थापित करने को लेकर विभाग के द्वारा दिये गये निर्देश से सभी को अवगत कराया गया। तथा सभी ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन में यथासंभव डाकघर एवं बैंक स्थापित करने के संबंध में सार्थक प्रयास करने का निर्देश दिया गया।
नल-जल के अनुरक्षण,विद्युत विपत्र एवं तत्कालीन अनुरक्षण एजेन्सी के विपत्र का भुगतान की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि यह विषय सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है। सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सरकार के निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायत के माध्यम से नल-जल के अनुरक्षण अनुदान एवं विद्युत विपत्र का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं करने वाले ग्राम पंचायत के मुखिया जी एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव देना सुनिश्चित करेंगे। ग्राम कचहरी के वादों का पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई एवं वाद का निष्पादन की समीक्षा के क्रममें सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्राम कचहरी से जुड़े हुए कर्मी की समीक्षा करेंगे और स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। यह भी सुनिश्चित कराया जायेगा, कि प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को ग्राम कचहरी का आयोजन हो। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के निर्देश के आलोक में सभी पंचायत स्तरीय कर्मी की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से कराया जाना है। सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी इसे हर-हालत में सुनिश्चित करायेंगे एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति विवरणी के साथ साक्ष्य के रूप में बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रिंटआउट संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायत सचिव को पंचायत स्तरीय निबंधक (जन्म-मृत्यु) घोषित किया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर पंचायत क्षेत्र में हुए जन्म एवं मृत्यु का निबंधन कर प्रमाण-पत्र निर्गत हो, इसे हर हाल ने सुनिश्चित करें।



