
MADHUBANI:- हत्या के दोषी को उम्र कैद,30 हजार रूपया जुर्माना
मधुबनी- 08 फरवरी। हत्या के एक मामले में में दोषी करार दिए गए महेश्वर सिंह को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर 30 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद कमरुल हसन रिजवी ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजीत सिन्हा ने बहस के दौरान दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। सजायाफ्ता महेश्वर सिंह जयनगर थाना के परवा गांव का रहने वाला है। उसपर कुदाल से हमला कर ग्रामीण घूरन कामत की हत्या करने का आरोप है।
प्रभारी पीपी मनोज तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी के खाता पर जमा करने का आदेश दिया है। रुपया जमा नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। एपीपी श्री सिन्हा ने बताया कि चार अप्रैल 2016 को दोपहर करीब दो बजे घूरन कामत दरबाजा के पास खाली जमीन में मिट्टी डलवा रहे थे। इसी दौरान कुछ मिट्टी पड़ोसी महेश्वर सिंह के जमीन में चला गया। इसी बात को लेकर महेश्वर सिंह, अनिल सिंह, चुंबक सिंह एवं सुधीर सिंह मारपीट शुरू कर दी। महेश्वर सिंह ने कुदाल से घूरन कामत के सिर पर प्रहार कर जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र विनोद कामत के बयान पर चारों के खिलाफ जयनगर थाना में मामला दर्ज हुआ। हालांकि कोर्ट ने अन्य आरोपितों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया।



