
MADHUBANI:- हत्याकांड में बाप-बेटे सहित 7 लोगों को उम्रकैद
मधुबनी- 13 मार्च। मधुबनी कोर्ट ने फूलबाबू हत्याकांड में दोषी करार दिए गए बाप बेटे सहित सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूर आलम की अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी लोगों को दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। बहस के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मधु रानी ने दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि मधवापुर थाना क्षेत्र के बैरवा गांव निवासी अब्दुल लतीफ, शकील रैन, मो. सिकंदर, मो. मंजर, फिरोज, मो. मुन्ना एवं मो. अख्तर को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन लोगों पर ग्रामीण मो. फूलबाबू की बेरहमी से पीट पीटकर हत्या करने का आरोप था। स्पेशल पीपी ने बताया कि 15 मई 2007 को फूलबाबू अपने घर की मरम्मत करा रहे थे। मजदूर की सहायता से गड्ढा खोद रहे थे तभी आरोपितों ने लाठी डंडे कुदाल से हमले कर दिए। गर्दन कट जाने के कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। डीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।



