मधुबनी- 18 नवंबर। मधुबनी कोर्ट के सीजेएम पीके महथा की कोर्ट ने शहर में बीच सड़क पर चाकू से जानलेवा हमले करने के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पक्षकारों के बीच समझौता को भी मानने से इंकार कर दिया। अभियोजन पदाधिकारी दिग्विजय नारायण सिंह ने पक्षकारों के बीच समझौता को विधि विरुद्ध बताते हुए आवेदकों की जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की थी। डीपीओ ने बताया कि कोतवाली चैक अग्रवाल टोला के विश्वास कुमार,वैभव मिश्रा तथा बारी टोल के सन्नी कुमार की जमानत आवेदन सीजेएम पीके महथा की अदालत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2024 को वाटसन स्कूल के सामने बीच सड़क पर तीनों आरोपितों ने कार चालक बबलू मंडल पर चाकू से जानलेवा हमले किया था। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस की टीम ने तीनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया था। जख्मी पंडौल थाना के भगवतीपुर निवासी बबलू मंडल के शिकायत पर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। डीपीओ ने बताया कि सड़क किनारे लगी कार में बाइक सवार आरोपितों ने ठोकर मार दिया। चालक बबलू मंडल ने हर्जाना देने को कहा इसी पर उसके साथ मारपीट की गई।