मधुबनी- 17 जून। जिला कोर्ट के आदेश के अनुसार चार करोड़ 17 लाख रुपए भुगतान नहीं करने पर मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी होगी। प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत द्वारा आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन बाद संख्या-03/16 मेसर्स राधाकृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कोलकता बनाम पंडौल कोऑपरेटिव सूता मिल व अन्य के मामले में पारित आदेश पर सिविल कोर्ट मधुबनी के नाजिर दुर्गानंद झा ने मंगलवार को नायव नाजीर अवधेश कुमार व परिचारी ब्रदी झा के उपस्थिति में समाहरणालय परिसर में सूचना चिपकाया गया। नोटिस के अनुसार कोर्ट ने समाहर्ता को 15 दोनों का समय दिया है। पैसा भुगतान नहीं करने पर कलेक्ट्रेट का दस कट्ठा जमीन भवन सहित नीलाम होगा। नोटिस देखते ही कलेक्ट्रेट कर्मियो एवं प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। नजीर के साथ मौजूद आवेदक के वकील हरिशंकर श्रीवास्तवए नायब नाजिर अवधेश कुमार आदि मौजूद थे। पंडौल कोऑपरेटिव सूता मिल में मेसर्स राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा पूर्व में लगाए गए पूंजी एवं रॉ मैटेरियल्स का पैसा वर्षों से बकाया है। पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति घनश्याम प्रसाद द्वारा बतौर आर्बिट्रेटर रिक्वेस्ट वाद संख्या-07/2012 में पारित आदेश के बावजूद राज्य सरकार एवं सूता मिल के अधिकारियों ने कंपनी के डायरेक्टर को ब्याज सहित चार करोड़ 17 लाख 24 हजार 459 रूपए भुगतान नहीं किया गया। अंततः 2016 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी के न्यायालय में आर्बिट्रेशन इजराय वाद दायर किया गया। इधर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि मुझे इस संबंध कोई जानकारी नही है। जानकारी प्राप्त करने के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
