
MADHUBANI:- नाबालिग से रेप के दोषी को 20 वर्ष की कैद
मधुबनी-31 जनवरी। मधुबनी कोर्ट ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी।
सोमवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे सुशील कुमार दीक्षित ने 32 वर्षीय विनोद मंडल को सजा सुनाई। बहस के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी शशि भूषण यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसे जेल भेजा गया।
न्यायालय ने प्रशासन को पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। विनोद मंडल लदनियां थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसपर गांव के ही आठ वर्षीय बच्ची के साथ घिनौना हरकत करने का आरोप था। स्पेशल पीपी श्री यादव ने बताया कि 21 दिसंबर 2017 को बच्ची खेल रही थी उसी समय विनोद उसे बहला-फुसलाकर पास के बधार में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। खोजबीन के दौरान लोग वहां पहुंचे, तो बच्ची खून से लथपथ तड़प रही थी। मौके पर लोगों ने विनोद को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। स्पेशल पीपी ने बताया कि मेडिकल जांच में भी रेप की पुष्टि हुई थी।



