
MADHUBANI:- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
मधुबनी-05 मई। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे गौरव आनंद ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार दिए गए श्याम सुन्दर शर्मा को दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में उसपर 13 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी शशिभूषण यादव ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। घटना 13 जून 2021 की है। उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता राजनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह पटवारा चोक पर फर्नीचर का दुकान करता था तथा झाड़ फूंक भी करता था। घटना की रात 16 बर्षीय बच्ची को लेकर उसके परिजन वहां पहुंचे। बच्ची का तबियत खराब रहता था। इसी दौरान आरोपित ने नींबू कटवाने के नाम पर बच्ची को अकेले सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पीड़िता के बयान पर राजनगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था।



