
MADHUBANI:- दो पूर्व DEO पर 25-25 हजार का जुर्माना व विभागीय कार्रवाई का आदेश, सूचना आयुक्त ने की कार्रवाई
मधुबनी- 19 जनवरी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध नही करना मधुबनी जिला के दो पूर्व डीईओ को पहंगा पड़ गया है। सूचना आयुक्त ने दोनों पूर्व डीईओ के खिलाफ अर्थदंड एवं विभागीय कार्रवाई करने का षिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव को आदेश दिया है। मालुम हो कि खजौली प्रखंड क्षेत्र के नरार गांव निवासी सत्येन्द्र नारायण यादव ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2014 में हाई स्कुल नरार के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. अब्दुर रशीद से विदयालय की कार्यवाही पंजी, रोकड़ पंजी, साईकिल, पोशाक,छात्रवृति आदि पंजियों के निरीक्षण की मांग की। स्कुल के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा निरीक्षण करने का अधिकार आप को नहीं है। अगर निरीक्षण करेंगे, तो 35 हजार रूपए लगेंगे। जिसपर आवेदक ने बिहार सूचना आयोग में शिकायत किया। जहां सूचना आयुक्त ओम प्रकाश ने अपने आदेश में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(1) के तहत निरीक्षण करने का अधिकार जनता को है। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अमान्य आधार पर पैसे की मांग की है। इस लिए तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राम कुमार को प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया गया था, परंतू उन्होंने ऐसा नहीं किया। आवेदक के द्वारा कृत कार्रवाई की सूचना तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी मो. नसीम अहमद से मांगी गयी। सूचना नहीं मिलने पर आवेदक ने पुनः आयोग में शिकायत किया, तो सूचना आयुक्त श्री त्रिपुरारी शरण ने तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राम कुमार पर पचीस हजार एवं मो. नसीम अहमद पर 25 हजार अर्थदंड के साथ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को दिया है।



