मधुबनी- 29 अगस्त। सिविल कोर्ट मधुबनी के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेज कुमार प्रसाद की अदालत ने दूसरे के बदले परीक्षा देने के आरोप में रमेश यादव को तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को सजा की बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नीरज कुमार ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एसडीपीओ ने बताया कि वर्ष 2019 में इंटर परीक्षा के दौरान घटना हुई थी।
बीएम कॉलेज में रमेश यादव दूसरे छात्र के बदले परीक्षा में बैठा था। जांच में फोटो सत्यापन के दौरान वह पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह रहिका गांव के अनिल यादव के जगह परीक्षा में शामिल हुआ था। उन्होंने बताया कि रहिका बीएम कॉलेज के केन्द्राधीक्षक के लिखित आवेदन पर रमेश यादव एवं अनिल यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
