मधुबनी- 28 सितंबर। घोघरडीहा प्रखंड क्षेत्र के आठ अवैध निजी स्वास्थ्य संस्थान पर सिविल सर्जन ने कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घोघरडीहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत इन स्वास्थ्य संस्थान की कुछ दिनों पूर्व जांच की गयी थी। तथा जांच में ये सभी सम्बंधित नर्सिंग होम एवं जांच घर अवैध पाए गए थे। जिन नर्सिंग होम एवं जांच घर को जांच के बाद अवैध पाया गया है। उसमें मदरहुड नर्सिंग होम,माँ गायत्री नर्सिंग होम,मदर हुड नर्सिंग होम,दुर्गा नर्सिंग होम,गरीब नवाज नर्सिंग होम,लक्ष्मी हेल्थ केयर,आदर्श जांच घर व लाइफ लाइन हेल्थ केयर शामिल है। सिविल सर्जन ने सभी सम्बंधित नर्सिंग होम व जांच घर पर अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि जो भी स्वास्थ्य संस्थान बिना निबंधन के संचालित हो रहा है उसपर नैदानिक स्थापन नियमावली 2013 के नियम के अंतर्गत अर्थ दंड देने का प्रावधान है। इस लिए प्रथम दोषी पाते हुए इन स्वास्थ्य संस्थानों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड दिया जाता है। तथा 24 घंटे के अंदर स्वास्थ्य संस्थान को बंद करें।