
MADHUBANI:- कलंकित पिता को जीवनकाल की सजा
मधुबनी- 19 जुलाई। पोसको कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे 7 दिवेश कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म एवं गर्भवती के मामले में कलंकित पिता को जीवनकाल तक की सजा और 25000 का जुर्माना सुनाया है। वहीं सरकार के द्वारा मुआवजा के तौर पर पीड़िता को 7 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा बढ़ने का भी आदेष दिया है। जानकारी अनुसार दोषी की पत्नी ने उस पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उन्होंने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के बाद गर्भवती होने की जानकारी होने पर जब उससे पूछा गया, तो बताया कि छह महीने पूर्व से उसका पिता शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा था। जिसमें बच्ची की मां गांव में पंचायत बुलाया, तो पंचों ने न्याय दिलाने को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की सलाह दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कोर्ट से किया, ताकि इस तरह के कलंकित पिता और दूसरा नही बन सके। स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने बताया कि दोषी पिता खुटौना थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है।



