
MADHUBANI:- बच्ची के अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा
मधुबनी- 28 सितंबर। लदनिया थाना में लगभग 4 साल पूर्व हुए अपहरण कर दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी हरिओम सिंह,श्याम यादव,अनेक देवी (शिक्षिका) को बच्ची के अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में दोषी करार कर सजा सुनाया गया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी हरिओम सिंह एवं श्याम यादव को 10-10 वर्ष एवं अनेक देवी (सरकारी शिक्षिका) को तीन वर्ष निर्धारित हुई है। यह मामला लदनिया थाना कांड संख्या-104/2019 दर्ज कर करवाई की गई है। व्यवहार न्यायालय में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश सह एडीजे छह कुमार गौरव ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों दोषी को सजा सुनाए। इस केस में न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं ने पीडिता,गवाहों को ससमय न्यायालय में गवाही हेतु प्रस्तुत कर पीडिता को त्वरित न्याय दिलवाने में मदद की। यह मामला लदनिया थाना कांड संख्या-104/2019 दर्ज कर करवाई की गई थी।
व्यवहार न्यायालय में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश सह एडीजे छह कुमार गौरव ने मामले की सुनवाई किया। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन के सहयोग से ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता की मुकदमे के दौरान पूरी मदद की।



