मधुबनी-04 सितंबर। पत्नी की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए बटाउ चोधरी को मधुबनी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी ने सजा सुनाई। सजा पर सुनवाई के दौरान पीपी मनोज तिवारी ने उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। श्री तिवारी ने बताया कि 30 दिसंबर 2022 को कौशल्या देवी दरवाजा पर थी, उसी समय उसका पति बटाउ चैधरी उसे गाली गलौज करने लगा। गाली देने से मना करने पर वहीं पास में रखे बांस से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण वह मौके पर ही दम तोड़ दिया। घर के अन्य सदस्यों में पंडौल पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। बटाउ चोधरी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर बेटी संगीता कुमारी ने बाप पर प्राथमिक दर्ज कराई थी।