
MADHUBANI:- गैंगरेप मामले में दो आरोपी को उम्र कैद
मधुबनी- 04 फरवरी। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ गैंगरेप एक मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपित धर्मेंद्र कुमार ठाकुर एवं रंजीत पांडेय को उम्र कैद एवं 25000 जुर्माना का सजा सुनाए जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष कारावास का सजावास करार दिया है। शनिवार को मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 376डी,ए. एवं पोक्सो अधिनियम के तहत सजा करार दिया। बहस के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी ने बताया कि मधवापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 नवंबर 2018 की रात 14 वर्षीय एक बच्ची अपने सहेली के साथ मेला देख कर घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में धर्मेंद्र कुमार एवं रंजीत पांडेय ने दोनों बच्ची को जबरदस्ती पास के कलमबाग में ले जाने लगे। एक बच्ची किसी तरह दरिंदों के चंगुल से भाग निकली। जबकि दूसरी बच्ची के साथ दोनों आरोपितों ने जबरदस्ती की। जान बचाकर घर भागी बच्ची की सूचना पर परिजन कलमबाग पहुंचे तो धर्मेंद्र कुमार पकड़ा गया। वहीं रंजीत वहां से भाग निकला। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।



