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MADHUBANI:- फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों पर FIR का आदेश

मधुबनी- 09 फरवरी। शिक्षक नियोजन के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आने के बाद डीइओ ने सभी संबंधित को प्राथमिकी का आदेश दिया है। नियोजन के बाद प्रमाण पत्रों की जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आया है। डीईओ नसीम अहमद ने कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड नियोजन इकाई राजनगर, फुलपरास एवं बाबूबरही,पंचायत सचिव चतरा गोबरौरा दक्षिण,सोनमत्ती,बिरौल व नवकरही को जांच के क्रम में गलत प्रमाण पत्र प्राप्त कर काउंसिलिंग कराने और चयन सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। डीईओ ने इस संबंध में संबंधित पंचायत सचिव व सदस्य सचिव को लिखा है कि इस विषय में आप सभी पूर्व से अवगत कराया गया था कि गलत प्रमाण पत्र पर कोई शिक्षक अभ्यर्थी अपना काउंसिलिंग कराकर चयन प्रक्रिया में चयनित हो जाते हैं तो उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

इनलोगों के द्वारा जो चयनित अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र डीपीओ स्थापना कार्यालय को जांच के लिए उपलब्ध कराए गए हैं उसमें इनलोगों के नियोजन इकाई द्वारा चयनित 7 शिक्षक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र अवैध पाए गए हैं।  डीईओ ने कहा कि संबंधित तथाकथित चयनित अभ्यर्थियों से उनका पक्ष प्राप्त कर उनके विरूद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए संशोधित चयनित सूची 12 फरवरी तक डीईओ कार्यालय केा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नहीं तो यह माना जाएगा कि आपके नियोजन इकाई के मिलीभगत से अवैध प्रमाण पत्र पर नियोजन की प्रक्रिया करते हुए गलत अभ्यर्थियों का चयन किया गया और मेधावी अभ्यर्थियों को चयन से वंचित रखने का षडयंत्र किया गया।  

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