नई दिल्ली- 05 जून। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के लापता छात्र नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस की सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला टाल दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने क्लोजर रिपोर्ट पर 30 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
इस मामले में नजीब की मां फातिमा नफीस की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले की आगे सीबीआई जांच की जरूरत है। मामले में सीबीआई ने सही से जांच नहीं की और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। याचिका में सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के उस निष्कर्ष को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि नजीब अहमद स्वयं लापता हो गया।
दरअसल 8 अक्टूबर, 2018 को हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच बंद करने की अनुमति दी थी। उसके बाद नजीब अहमद की मां ने क्लोजर रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों की मांग करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि नजीब की मां को अगर कोई शिकायत है तो वो ट्रायल कोर्ट में कर सकती हैं। अगर उन्हें जांच की स्टेटस रिपोर्ट चाहिए तो वो इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नजीब की मां फातिमा नफीस ने याचिका दायर की थी। पहले की सुनवाई के दौरान राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह जांच से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट के दस्तावेज नजीब अहमद की मां को उपलब्ध कराए।
16 मई, 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिया था। इसके बाद 29 जून, 2017 को सीबीआई ने नजीब का सुराग देने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। नजीब अहमद 15 अक्टूबर, 2016 से गायब है।
